सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हो गया है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं
- यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।.
- यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।
- लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को यक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।
- आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के स्वरूप के आधार पर फीस का भुगतान किया जाएगा।
- अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत सूचना की कुछ श्रेणियों को प्रकटन से छूट दी गई है।.
- अधिनियम की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन, अधिनियम से छूट दी गई है।.