आरटीआई प्रकोष्‍ठ

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  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्‍वयन के संबंध व्‍यय विभाग के कार्मिक प्रभाग के सभी कार्यों का समन्‍वय करना।
  • आवेदन और अपीलें भौतिक रूप में और ऑनलाइन प्राप्‍त करने के लिए मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करना और विभाग में संबंधित सीपीआईओ/अपील प्राधिकारी को अथवा यदि मामला इस विभाग से संबंधित न हो, तो अन्‍य लोक प्राधिकारी को हस्‍तांतरित करना ।
  • व्‍यय विभाग से संबंधित सुनवाई, आदेशों और अन्‍य मामलों के संदर्भ में केन्‍द्रीय सूचना आयोग से संबंधित मामलों में समन्‍वय करना।
  • नए सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की नियुक्‍ति, नियमित अंतराल पर सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की सूची का संकलन करना और उसे विभाग में परिचालित करना।
  • नए सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की नियुक्‍ति, नियमित अंतराल पर सीपीआईओ/अपील प्राधिकारियों की सूची का संकलन करना और उसे विभाग में परिचालित करना।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, केन्‍द्रीय सूचना आयोग को प्रस्‍तुत की जाने वाली तिमाही विवरणी तैयार करने के संबंध में व्‍यय विभाग के कार्मिक प्रभाग के सभी कार्यों की समन्‍वय करना।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित कोई अन्‍य कार्य।