केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ)

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केन्द्रीय (सिविल) पेंशनभोगियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि को पेंशन के भुगतान और लेखांकन के लिए 01 जनवरी, 1990 को केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की स्थापना की गई थी। केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसे अधिकृत बैंकों के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों (सिविल) के लिए पेंशन भुगतान की स्कीम के संचालन का दायित्व सौंपा गया है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

  • पेंशन संवितरण बैंकों के केन्द्रीय पेंशन प्रक्रमण केन्द्रों (सीपीपीसी) के लिए नए तथा संशोधित पेंशन मामलों में पेंशन के भुगतान के लिए अधिकृत करते हुए विशेष सील प्राधिकार (एसएसए) जारी करना
  • पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करना और उसका लेखांकन
  • पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी की लेखापरीक्षा करना
  • पीपीओ और संशोधन प्राधिकारों में उल्लिखित पूरे विवरण के साथ केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों के डाटा बैंक का रखरखाव।
  • केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों की शिकायतों पर कार्रवाई करना

एक आंतरिक व्यवस्था के रूप में, वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार नई पेंशन स्कीम में शामिल पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को अनंतिम पेंशन का भुगतान।

ई-गवर्नेंस कार्य और पहल      
सीपीएओ पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कार्यालय है। पेंशन प्राधिकार, लेखांकन, शिकायत समाधान आदि को सरल एवं कारगर बनाने के लिए इस कार्यालय में अनेक सॉफ्टवेयर/पैकेज विकसित/कार्यान्वित किए गए हैं जिनमें शामिल हैं :

पेंशन प्राधिकार पुनःप्राप्ति एवं लेखांकन प्रणाली (पारस) : प्राप्‍ति से प्रेषण तक सभी पेंशन प्रक्रमण कार्य पारस के माध्‍यम से किए जाते हैं। पारस का वेब इंटरफेस पेंशनभोगियों; वेतन और लेखा कार्यालयों/मंत्रालयों और बैंकों को संबंधित सूचना प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से केन्‍द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा लगभग 12 लाख केन्‍द्रीय सिविल पेंशन मामलों पर कार्रवाई की गई है जिससे इन पेंशनभोगियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार हुआ है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा निगरानी प्रयोजनों के लिए विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें भी तैयार की जाती हैं।

  1. कॉम्पैक्ट : मासिक लेखाओं के संकलन, जीपीएफ के प्रक्रमण, पेंशन और वेतन भुगतान के लिए। यह सॉफ्टवेयर महालेखानियंत्रक के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
  2. लोक वित्‍तीय प्रबंधन प्रणाली : ऑनलाइन भुगतान और बैंकों के साथ भुगतान और प्राप्‍ति के मिलान के लिए।
  3. डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर : यह सॉफ्टवेयर पेंशनभोगियों के बैंक के डाटाबेस का सीपीएओ के डाटाबेस के साथ मिलान करने के लिए विकसित किया गया है और दोनों स्थानों पर डाटाबेस को साफ करने तथा पूर्णतः एक-समान डाटाबेस तैयार करने के लिए अपवाद रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।
  4. शिकायत निवारण प्रबंधन सॉफ्टवेयर : एनआईसी, सीपीएओ ने शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जहां पेंशनभोगियों से प्राप्त शिकायतें दर्ज की जाती हैं और उन पर व्यवस्थित रूप में कार्रवाई की जाती है।
  5. ई-स्क्रॉल सॉफ्टवेयर : सीपीएओ में त्वरित लेखांकन तथा समाधान के लिए सीपीपीसी से भुगतान एवं पावती स्क्रॉलों और भारतीय रिजर्व बैंक से ‘पुट थ्रू स्टेटमेंट’ पर कार्रवाई करने के लिए यह सॉफ्टवेयर हाल ही में विकसित किया गया है और इसकी शुरूआत की गई है।
  6. ई-पीपीओ/ई-संशोधन : इस तंत्र का विकास, पेंशनभोगियों को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से बैंकों के सीपीपीसी को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकार ऑनलाइन भेजे जाने के लिए किया गया है। इस समय, इस परियोजना के तहत सीपीएओ से 23 बैंकों (29 में से) को डिजिटली हस्ताक्षरित संशोधन प्राधिकार भेजे जा रहे हैं। शेष 6 बैंक इस परियोजना के तहत शामिल किए जाने की प्रक्रिया में हैं।
  7. बार-कोडिंग सॉफ्टवेयर : सीपीपीसी को पेंशन दस्तावेज शीघ्रता से भेजने और पेंशन मामलों के प्रेषण की स्थिति का पता लगाने के लिए डाक विभाग की सहायता से इसी वर्ष ‘पारस’ में बार-कोडिंग व्यवस्था शामिल की गई है।
  8. वेब प्रतिक्रियाशील पेंशनभोगी सेवा : सीपीएओ ने व्‍यापक जानकारी सहित पेंशनभोगियों के लिए एक मोबाइल प्रतिक्रियाशील सुविधा का विकास किया है। माननीय केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा 14 सितम्‍बर, 2016 को इस सेवा का शुभांरभ किया गया था। पेंशनभोगी अब पीपीओ संख्या, जन्म तिथि और सेवानिवृत्ति की तारीख/मृत्यु की तारीख के माध्यम से सीपीएओ वेबसाइट पर पंजीकरण करके निम्नलिखित सेवाओं का लाभ ले सकते हैं :
    1. पेंशनभोगी प्रोफाइल : पेंशनभोगी अपना मूल ब्‍यौरा और बैंक और पेंशन एवं लेखा कार्यालय का ब्‍यौरा भी देख सकते हैं। वे मोबाइल नं., ई-मेल और आधार नं. जैसा अपना सम्‍पर्क विवरण अद्यतन/प्रदान कर सकते हैं।
    2. पेंशन और संशोधन आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड : पेंशनभोगी पीपीओ एवं एसएसए संख्या और सीपीएओ से बैंक को भेजे जाने की तारीख जैसे विवरण के साथ पेंशन के भुगतान को अधिकृत करते हुए सीपीएओ से बैंकों को भेजे गए सभी पेंशन भुगतान और संशोधन आदेशों की सूची देख सकते हैं।
    3. पेंशन/बैंकों को भेजे गए संशोधन आदेशों को डाउनलोड करने की सुविधा : पेंशनभोगी सीपीएओ की वेबसाइट से बैंकों को भेजे गए पेंशन/संशोधन आदेश डाउनलोड कर सकते हैं।
    4. पेंशन प्रक्रमण स्‍थिति का पता लगाना: सेवानिवृत्‍त और सेवानिवृत्‍त होने वाले पेंशनभोगी सीपीएओ में अपने मामलों की प्राप्‍ति की तारीख और सीपीएओ से बैंक को भेजे जाने की तारीख जैसे नए और संशोधन मामलों में अपने पेंशन मामलों की स्‍थिति का पता लगा सकते हैं।
    5. मासिक पेंशन भुगतान विवरण : पेंशनभोगी पेंशन के मासिक भुगतान, जो बैंक द्वारा उनके खातों में जमा किया जाता है, का विवरण अर्थात्‍ अपनी मूल पेंशन, मंहगाई राहत, चिकित्‍सा भत्‍ता, बकाया भुगतान आदि देख सकते हैं। यह जानकारी बैंकों से प्राप्‍त मासिक स्‍क्राल से उपलब्‍ध कराई जा रही है। पिछले छह भुगतान लेन-देन का विवरण दिखाया जाता है।
      1. डैशबोर्ड : निगरानी की दृष्‍टि से, निम्‍नलिखित को सार्थक एमआईएस रिपोर्टों के साथ डैशबोर्ड सुविधा प्रदान की गई है :
        1. पेंशनभोगी : पेंशनभोगियों के डैशबोर्ड में, व्‍यक्‍तिगत और पेंशन विवरण, पिछले छह भुगतान लेन-देन देखने, एसएसए देखने और डाउनलोड करने, शिकायतों के पंजीकरण और पता लगाने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
        2. बैंक : बैंक डैशबोर्ड में, बैंकों को पेंशनभोगियों की अग्रेषित शिकायतों के संबंध में विस्‍तृत सूचना और उनके निपटान की स्‍थिति सीपीपीसी और सरकारी लेखांकन प्रभागों/सरकारी कार्य इकाइयों के प्रमुखों को उपलब्‍ध कराई गई है।
        3. मंत्रालय/विभाग : अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शिकायतों की स्‍थिति का पता लगाने और शिकायतों के निपटाने के लिए समय पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से भुगतान और लेखा अधिकारी, मुख्‍य लेखा नियंत्रक और संयुक्‍त सचिव (प्रशासन) के लिए डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्‍त, सेवानिवृत्‍त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की तिमाही सूची अपलोड किए जाने के विवरण पर भी डैशबोर्ड प्रदान किया जा रहा है ताकि वे इन सूचियों को उपलब्‍ध कराने के संबंध में हुई प्रगति और प्रक्रमण के लिए लम्बित ऐसे मामलों का पता लगा सकें। सेवानिवृत्‍त होने वाले कर्मचारियों की सूची की स्‍थिति वित्‍तीय सलाहकारों के लिए डैशबोर्ड में भी उपलब्‍ध है।
  9. शिकायत निवारण: डेक्‍सटॉप कम्‍प्‍यूटर के अतिरिक्त, पेंशनभोगी अब अपने मोबाइल से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और इस खंड के माध्‍यम से अपनी शिकायतों की स्‍थिति देख सकते हैं/पता लगा सकते हैं। सीपीएओ वेबसाइट पर अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने के अतिरिक्‍त, पत्र, फैक्‍स, ई-मेल, टोल-फ्री नम्बर के जरिए और निजी तौर पर मुलाकात करके शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्‍थिति का पता लगाने की सुविधा पहले ही उपलब्‍ध करा दी गई है। पेंशनभोगियों से शिकायतें प्राप्‍त करने के बाद, सीपीएओ निवारण के लिए उन्हें बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन अग्रेषित कर रहा है और पेंशनभोगियों की जानकारी के लिए स्‍थिति अपनी वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है।
  10. एसएमएस सुविधा : पेंशनभोगियों को अब सीपीएओ में पेंशन प्रक्रिया की स्‍थिति के लिए और शिकायत पंजीकरण और निपटान स्‍तर पर एसएमएस की सुविधा प्रदान की जाती है।
  11. जीवन प्रमाण, भविष्‍य और सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल के लिए लिंक : पेंशनभोगियों को नवम्‍बर माह में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पस्‍तुत करने में सहायता हेतु सीपीएओ वेबसाइट पर जीवन प्रमाण पोर्टल के लिए एक लिंक प्रदान किया गया है। शीघ्र सेवानिवृत्‍त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग के भविष्‍य पोर्टल के साथ एक लिंक स्‍थापित किया गया है ताकि वे अपने पेंशन मामलों की स्‍थिति का, मामलों के सीपीएओ में पहुंचने से पहले ही पता लगा सकें। सीपीईएनजीआरएएमएस (केन्‍द्रीय पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के लिए भी एक लिंक प्रदान किया गया है ताकि यदि पेंशनभोगी चाहें तो सीपीईएनजीआरएएमएस में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और स्थिति का पता लगा सकें।

इन सभी प्रयासों का उद्देश्य पेंशन वितरण तंत्र की दक्षता और प्रभाविता बढ़ाने के लिए पेंशन संवितरण के निर्बाध प्रक्रमण और लेखांकन स्‍थापित करना है। 

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें http://cpao.nic.in