संस्थापना II क

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  • वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का प्रशासन।
  • i) बजट निरूपण और कार्यान्वयन ii) सरकारी लेखे iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्य, बजट बनाना और लेखांकन iv) सरकारी गारंटियां v) संस्थापना नियम vi) राजस्व की वापसी vii) सरकारी धर्मार्थ दान और अन्य न्यासों, स्थानीय निकायों के ऋण तथा विविध दायित्व viii) लेखाओं से संबंधित रिकॉर्ड नष्ट करना ix) माल और सेवाओं के प्रापण एवं संविदा प्रबंधन के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमों के प्रशासन सहित लोक प्रापण से संबंधित नीतियां एवं मामले x) लोक प्रापण से संबंधित सभी मामले (इन पर संबंधित नोडल/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा कार्रवाई की जाएगी) को छोड़कर सामान्य वित्तीाय नियमावली, 2017 का प्रशासन।
  • गृह मंत्रालय के सिवाय सभी मंत्रालयों/विभागों के ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।
  • रक्षा प्रापण नीतियों से संबंधित प्रस्ताीव।
  • • अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और एनटीआरओ से संबंधित प्रस्ताव।
  • स्टॉफ कार नियम।
  • लेपटॉप संबंधी मामले।
  • ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए स्थापना व्यय समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।
  • गृह निर्माण अग्रिम को छोड़कर सरकारी सेवकों के लिए अग्रिमों के संबंध में नियम
  • स्कीमों/परियोजनाओं/माप रहित एवं नई मदों की खरीद जिनके लिए वित्त मंत्री/मंत्रिमंडल का अनुमोदन अपेक्षित है, की संस्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव।
  • भूमि दरों, भूमि के हस्तांतरण आदि के लिए शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव।
  • व्यय की संस्थापना से संबंधित मदों के संवर्धन हेतु निधियों का पुनर्विनियोजन।
  • उपर्युक्त विषयों से संबंधित संसदीय प्रश्न/आरटीआई मामले।